ठंड की वजह से स्कूल बंद। (जागरण फोटो)
जागरण संवाददाता, छपरा। जिले में जारी कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 10 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 10 तक की सभी कक्षाएं 21 दिसंबर 2025 तक स्थगित रहेंगी।
हालांकि, मिशन दक्षता और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। वहीं, कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक पूरी सावधानी के साथ संचालित की जाएंगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र केवल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ही खुले रहेंगे, ताकि बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा सके। जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूल प्रबंधन को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह आदेश 18 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों तथा जिला जनसंपर्क कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई और प्रचार-प्रसार के लिए भेज दी गई है। |