सरकार का मानना है कि उनके इस फैसले से प्रदेश में यातायात नियमों का सख्ती से पालन होगा।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (एआरटीओ) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है।
विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 14 की उपधारा (1) के तहत लिया गया है। यह आदेश इन अधिकारियों को बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत निर्धारित अनुसार, अगले आदेश तक\“ कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
आदेश में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य आरटीओ और एआरटीओ को अपने अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन पर मजिस्ट्रेटीय कार्रवाई करने में सक्षम बनाकर जम्मू और कश्मीर में परिवहन और सड़क सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करना है। |