बच्चियों के सीरियल रेपिस्ट को चौथे मामले में भी उम्रकैद की सजा, अदालत ने 2.40 लाख का जुर्माना भी लगाया

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जागरण संवाददाता, बहराइच। मासूम बच्चियों को घर से उठाकर दुष्कर्म करने के दोषी अविनाश पांडेय उर्फ सिंपल को चौथे और आखिरी मामले में भी बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दोषी युवक पर 2.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले सीरियल रेपिस्ट को 24 सितंबर, 29 सितंबर व आठ अक्टूबर को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके खिलाफ कुल चार मामले दर्ज हुए थे, जिसमें तीन में पहले सजा हो चुकी है। बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार गौतम ने मामले की सुनवाई की।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया सुजौली इलाके के आधा दर्जन गांवों से बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित को कोर्ट ने चौथे मामले में भी दोषी करार दिया है।

जंगली इलाके की रहने वाली छह से अधिक बच्चियों का युवक ने अपहरण किया। पुलिसिया जांच व बच्चियों के बयान में उन्हें प्रताड़ित कर दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई। सुजौली इलाके के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने थाने में तहरीर दिया कि उसका मकान फूस का है।

दो/तीन जुलाई की रात वह अपने बच्चों के साथ मकान के अंदर आंगन में चारपाई खानपान के बाद सो रही थी। रात के करीब साढ़े तीन बजे नीद खुली तो देखा कि उसकी पांच वर्षीय बेटी बिस्तर पर नहीं है। काफी तलाश करने पर भी वह नहीं मिल सकी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाचं शुरू की।

इसके बाद घटना में संलिप्ट आरोपित की तलाश उसके हाथ में बने टैटू के आधार पर की गई। मामले में अविनाश उर्फ सिंपल पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा और विवेचना पूरी कर चार अलग अलग मामलों में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

अदालत ने मामले का विचारण पूरा करने के बाद आरोपित को चौथे मामले में भी दोषसिद्ध करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर दो लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना न अदा करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। दोषी का सजायावी वारंट तैयार कर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।  

पीड़िता को प्रतिकर धनराशि की अदालत ने की संस्तुति

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार गौतम ने पीड़िता की उम्र और अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे नियमानुसार प्रतिकर धनराशि प्रदान दिए जाने की संस्तुति की है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान के तहत पीड़िता को प्रतिकर धनराशि उपलब्ध कराए जाने के लिए आदेश की प्रति सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच को भेजी गई है।
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