डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण और हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह फैसले लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बृहस्पतिवार यानी 18 दिसंबर की सुबह से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-6 वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा।
इसके साथ ही BS-2, BS-3 और BS-4 की सभी गाड़ियों की एंट्री अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बस से लेकर व्यावसायिक गाड़ियां भी शामिल हैं।
कब से नियम लागू होंगे?
- बृहस्पतिवार, 18 दिसंबर की सुबह से ये सभी नियम प्रभावी होंगे।
दिल्ली में किन गाड़ियों को एंट्री मिलेगी?
- दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड केवल BS-6 पेट्रोल और डीजल गाड़ियां
- सभी इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियां, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन किसी भी राज्य का हो
किन गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी?
- दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-2, BS-3 और BS-4 कैटेगरी की सभी गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी।
- इसमें प्राइवेट कार, टैक्सी, स्कूल बस और सभी तरह के कमर्शियल वाहन शामिल हैं।
दिल्ली में पहले से चल रही बाहर की गाड़ियों का क्या होगा?
- दिल्ली के अंदर चल रही दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ियों की जांच की जाएगी।
- यदि कोई गाड़ी BS-6 मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो उसे जब्त किया जाएगा।
इंटरस्टेट बस सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा?
- चूंकि अधिकांश इंटरस्टेट बसें BS-4 डीजल कैटेगरी की हैं, इसलिए इनके परिचालन पर भी असर पड़ सकता है।
बिना PUCC के गाड़ियों का क्या होगा?
- 18 दिसंबर से बिना वैध प्रदूषण अंडर कंट्रोल (PUCC) सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।
- पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम के जरिए गाड़ियों की जांच की जाएगी।
अगर PUCC दूसरे राज्य से बना है तो?
- PUCC सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होता है।
- यदि अन्य राज्य से जारी PUCC वैध है और उसकी समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है, तो फ्यूल मिलेगा।
कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ढुलाई पर क्या आदेश हैं?
- कंस्ट्रक्शन मटीरियल की ढुलाई पर पूरी तरह रोक रहेगी।
- चाहे सामग्री बाहर से दिल्ली लाई जा रही हो या दिल्ली के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा रही हो।
- ऐसे वाहनों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोककर जब्त किया जाएगा।
अगर गाड़ी CNG या इलेक्ट्रिक है और रजिस्ट्रेशन दिल्ली से बाहर का है?
- ऐसी गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री की अनुमति रहेगी।
- प्रतिबंध केवल पेट्रोल और डीजल की उन गाड़ियों पर है, जो BS-6 से कम कैटेगरी की हैं।
NCR में क्या कदम उठाए गए हैं?
नोएडा
- 30 मीटर चौड़ी सड़कों की मशीन से सफाई
- तीन दिन में फुटपाथों का सर्वे और मरम्मत
- IT समेत सभी कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की अपील
गाजियाबाद
- टूटी सड़कों की मरम्मत के आदेश
- सड़कों के बीच घास लगाने के निर्देश
- मशीन से सफाई और वॉटर स्प्रिंकलर का उपयोग
गुरुग्राम और फरीदाबाद
- प्रदूषण को देखते हुए पांचवीं कक्षा तक हाइब्रिड कक्षाएं आगे भी जारी रहेंगी
सरकार का क्या कहना है?
- सरकार का कहना है कि ये फैसले सख्त जरूर हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है।
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