गुजरात में रोलिंग पेपर की बिक्री पर बैन (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात सरकार ने युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का हवाला देते राज्य सरकार ने पूरे गुजरात में रोलिंग पेपर्स, स्मोकिंग कोन्स, पैकेज्ड रोलिंग किट और इसी तरह की अन्य वस्तुओं की बिक्री, भंडारण, वितरण, विज्ञापन, प्रचार और प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दरअसल, रोलिंग पेपर्स, स्मोकिंग कोन्स बहुत आसानी से किराने और पान की दुकानों पर मिल जाते हैं। इसका उपयोग ज्यादात्तर तंबाकू पीने वाले लोग सिगरेट बनाने के लिए करते हैं। वे कच्चे तंबाकू को कागज में भरकर उसे मोड़कर सिगरेट बनाते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस वजह से राज्य सरकार ने इसकी ब्रिकी को पर रोक लगा दिया है।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
बता दें कि गुजरात सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रखना और समाज में इसके दुष्प्रभावों को रोकना है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इसके भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
गृह विभाग ने जारी किया आदेश
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गुजरात में यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163(2) और 163(3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लगाया गया है। गृह विभाग ने प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वह राज्यभर में इस आदेश का सख्ती से पालन कराए और प्रतिबंधित सामान की सर्कुलेशन पर पूरी तरह रोक लगाए।
पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई
आदेश में साफ-साफ चेतावनी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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