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प्राइवेट वाहनों से होम डिलीवरी कराने वाले प्रतिष्ठानों पर RTO कसेगा शिकंजा, नोटिस भेजकर वाहन किया जाएगा सीज

LHC0088 2025-12-16 07:06:01 views 415
  



जागरण संवाददाता, देहरादून। निजी दोपहिया वाहन से फूड एवं अन्य सामग्री की डिलीवरी करा रही ई-कामर्स कंपनियों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। आरटीओ पहले इन्हें नोटिस जारी करेगा, फिर प्रतिष्ठानों के साथ ही दोपहिया वाहनों को सीज किया जाएगा। साथ ही आरटीओ वाहन चालकों के सत्यापन को लेकर पुलिस विभाग की भी मदद लेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोटरयान एक्ट के अनुसार कोई भी प्रतिष्ठान निजी वाहनों से व्यवसाय नहीं कर सकता है। हालांकि, शहर में कई ऐसी ई-कामर्स कंपनियां हैं जो ऐसा कर रही हैं। डिलीवरी करने वाले दोपहिया वाहन चालकों के पास परिचय पत्र भी नहीं होता। न ही इनका प्रतिष्ठानों की ओर से सत्यापन कराया जाता है।

ऐसे में सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। साथ ही नशा सप्लाई आदि की भी आशंका बनी रहती है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि किसी भी वाहन को व्यवसाय के लिए प्रयोग में लाने पर परिवहन विभाग से परमिट जारी किया जाता है। निजी वाहनों को व्यवसाय के लिए प्रयोग में लाना मोटरयान एक्ट का उल्लंघन है।
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