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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सुपर स्पेशियलिटी की कैथ लैब ठप होने पर लिया संज्ञान, विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

Chikheang 2025-12-12 18:37:45 views 1246
  

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।



राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की एक खंडपीठ ने राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू के प्रिंसिपल और डीन को सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल जम्मू में कार्डियक सेवाओं के ठप होने के संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने समचार पत्रों में प्रकाशित समाचार का स्वतः संज्ञान लिया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्टेंट, पेसमेकर, बैलून और कैथ लैब कंज्यूमेबल्स सहित इमरजेंसी कार्डियक उपकरणों के अधिकृत सप्लायरों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान न होने के कारण सभी डिलीवरी रोक दी थीं।

इस पर 9 दिसंबर 2025 को डिवीजन बेंच के निर्देशों पर व्यापक जनहित याचिका सुनवाई के लिए मामला दर्ज किया गया। एडवोकेट शेख शकील अहमद ने एडवोकेट राहुल रैना, सुप्रिया चौहान, एम ज़ुल्करनैन चौधरी और हसनैन शकील के साथ डिवीजन बेंच को बताया कि 09 दिसंबर के आदेश के अनुसार प्रिंसिपल और डीन गवर्नमेंट मेडिकल कालेज जम्मू डा. आशुतोष गुप्ता ने एक हलफनामा दायर किया है।
कार्डियक सेवाएं ठप होने से मरीजों की जान खतरे में पड़ गई

चीफ जस्टिस अरुण पल्ली की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने खुली अदालत में उस हलफनामे की सामग्री पढ़ी जिसमें यह बताया गया था कि पांच दिसंबर को हिल लाइफ केयर लिमिटेड ने भुगतान में देरी का हवाला देते हुए कार्डियोलाजी विभाग सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जम्मू को कार्डियक स्टेंट, इम्प्लांट और डिवाइस की सप्लाई बंद करने का फैसला किया।

हलफनामे में आगे कहा गया है कि प्रिंसिपल जम्मू ने सप्लायर से कार्डियक इम्प्लांट और डिवाइस की सप्लाई जारी रखने का अनुरोध किया। हालांकि बार-बार अनुरोध और आश्वासन के बावजूद अमृत फार्मेसी के चार स्थानीय डीलरों ने बिना किसी पूर्व सूचना के कार्डियोलॉजी विभाग जम्मू में कार्डियक इम्प्लांट, स्टेंट और अन्य डिवाइस की सप्लाई बाधित कर दी जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ गई और ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।
लैब बंद होने के मामले की अब 18 दिसंबर को होगी सुनवाई

एफिडेविट में यह भी बताया गया कि हिल लाइफ केयर लिमिटेड को आठ दिसंबर को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था और विभाग ने तुरंत एम्स विजयपुर और दूसरे वैकल्पिक सोर्स से संपर्क किया और कार्डियोलाजी विभाग में सिस्टम पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। उस एफिडेविट में यह भी बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज सहित शुरुआती सबूतों के आधार पर मेडिकल डिवाइस की कथित चोरी और गैर कानूनी रूप से हटाने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है।

डिवीजन बेंच ने खुली अदालत में डा. आशुतोष गुप्ता के हल्फनामे को ध्यान से देखने के बाद उनसे कुछ सवाल पूछे और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मोनिका कोहली को अगली सुनवाई की तारीख से पहले प्रिंसिपल जम्मू का एक विस्तृत एवं व्यापक हल्फनामा पेश करने का निर्देश दिया।

डिवीजन बेंच ने खुली अदालत में टिप्पणी की कि यह मामला बहुत संवेदनशील है और उन मरीजों से संबंधित है जिन्हें तुरंत मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। मामले की गंभीरता और महत्व को देखते हुए डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री को इस मामले को 18 दिसंबर के लिए फिर से नोटिफाई करने का निर्देश दिया।
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