राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र थर्ड पार्टी आडिट के बाद जारी होंगे। योग्य एजेंसी वर्ष में दो बार अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र जारी करेगी। राज्य सरकार ने भवनों के अग्निशमन प्रमाण पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी करने का निर्णय किया है, जिसके चलते गृह विभाग ने एजेंसी बनाने की मंजूरी दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार श्रेणी-एक में 45 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन (होटल को छोड़कर), 30 मीटर से अधिक ऊंचाई के अनावासीय भवन, सभी उच्च जाखिम औद्योगिक भवन, 15 मीटर से कम ऊंचाई के सभी औद्योगिक भवन, पांच या उससे अधिक स्टार वाले होटल, असेंबली भवन, अंडरग्राउंड शापिंग सेंटर, मल्टीलेवल कार पार्किंग, खतरनाक भवन (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि) शामिल हैं।
श्रेणी-दो के भवनों में 15 से 45 मीटर की ऊंचाई वाले सभी आवासीय भवन, 15 से 30 मीटर की ऊंचाई वाले सभी अनावासीय (व्यावसायिक) भवन, सभी होटल भवन (श्रेणी एक के अतरिक्त) व सभी मोड्रेट व कम जोखिम वाले औद्योगिक भवन शामिल हैं। जबकि श्रेणी-तीन में अन्य सभी भवन (श्रेणी एक व श्रेणी दो को छोड़कर) शामिल होंगे। नियम-शर्तों के उल्लंघन पर एजेंसी का लाइसेंस निरस्त होगा। |