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रजिस्ट्रेशन रद होने के बावजूद चल रही थी किलर बस, मालिक गिरफ्तार; 3 अक्टूबर को हुआ था हादसा

deltin33 2025-10-6 01:06:34 views 1211

  परिवहन विभाग ने 1 सितंबर को ही इस बस का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया था (फोटो: जागरण)





डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोटेगांव के श्रीनगर गांव में 4 साल की बच्ची भाग्यश्री मेहरा की जान लेने वाली बस दुर्घटना ने एक बड़े घोटाले और सत्ताधारी दल के नेता की गंभीर लापरवाही को उजागर किया है। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को बस मालिक और स्थानीय भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बड़ी बात यह है कि जिस बस ने मासूम को कुचला, उसका पंजीयन दुर्घटना से एक महीने पहले ही रद्द हो चुका था। पुलिस जांच में सामने आया कि यह किलर बस प्रदेशभर में सामने आए फर्जी एनओसी पर चोरी की बसों के पंजीयन घोटाले का हिस्सा थी।


बस का रजिस्ट्रेशन रद हो गया था

1 सितंबर को रद्द: अगस्त में हुए घोटाले के खुलासे के बाद, परिवहन विभाग ने 1 सितंबर को ही इस बस का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया था। बस को आंध्र प्रदेश से लाकर उज्जैन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत कराया गया था।

एसपी का खुलासा: एसपी डा ऋषिकेश मीना ने बताया कि पंजीयन रद्द होने के बावजूद, बस मालिक ने उसकी रंगाई-पुताई कराकर अवैध संचालन जारी रखा। परिवहन विभाग से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद बस मालिक पर और गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया जाएगा।


बस मालिक समेत 3 पर गैर-इरादतन हत्या का केस

दुर्घटना के तुरंत बाद हरकत में आई गोटेगांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस मालिक साहिल के साथ-साथ बस चालक रुद्र प्रताप सिंह और परिचालक अभिषेक गोंड को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (धारा 304) का मामला दर्ज कर शनिवार को जेल भेज दिया गया।

यह दर्दनाक हादसा 3 अक्टूबर को हुआ था, जब तेज रफ्तार अनियंत्रित बस एक घर में जा घुसी थी। हादसे में 4 साल की भाग्यश्री की मौत हो गई थी, जबकि उसकी 3 साल की चचेरी बहन मानवी मेहरा गंभीर रूप से घायल हुई थी।



घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया था, जिसके बाद एसपी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। पुलिस की यह कार्रवाई अवैध परिवहन माफिया और प्रशासनिक मिलीभगत के कारण बेखौफ होकर सड़क पर जानलेवा वाहन दौड़ाने वाले लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है।

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