हरियाणा सरकार को मिले 11 नये जिलों के प्रस्ताव, 62 गांव बदलना चाह रहे तहसील-उपतहसील।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में छह जिलों के 17 गांवों की तहसील और उपतहसील बदले जाने पर कैबिनेट की मुहर के बाद 62 और गांवों की तहसील-उपतहसील बदलने के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों की सब कमेटी ने मंगलवार को प्रस्तावों पर चर्चा के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेज दी है। कमेटी के पास अभी तक 11 नए जिले, 14 उपमंडल, चार तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। राज्य में 22 जिले पहले से हैं। ऐसे में 11 नये जिले बन पाने संभव नहीं हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दो से चार नये जिले बनाए जा सकते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मंत्रियों की सब कमेटी के पास जिन 11 नए जिले बनाने के लिए प्रस्ताव पहुंचे हैं, उनमें करनाल का असंध, अंबाला का नारायणगढ़, गुरुग्राम का मानेसर और पटौदी, कैथल का पिहोवा, हिसार का हांसी और बरवाला, जींद का सफीदों, सोनीपत का गोहाना और सिरसा का डबवाली शामिल हैं।
बैठक में कमेटी के सदस्य के रूप में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ ही मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डा. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार ने प्रस्तावों पर चर्चा की।
बैठक के बाद कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि जनप्रतिनिधियों एवं आमजन द्वारा गांवों को तहसील एवं उप तहसील में शामिल करने संबंधी जो प्रस्ताव मिले हैं, उन पर विस्तार से चर्चा के बाद मानदंडों के अनुसार सिफारिशें तय की गई हैं। उप तहसील बनाने के लिए निर्धारित मानदंडों में 10 से अधिक गांव, पांच से 10 पटवार सर्कल, 60 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा उप मंडल मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।
तहसील के लिए 20 या इससे अधिक गांव, दो उप तहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल, 80 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा एक उपमंडल से दूरी 15 किलोमीटर होनी चाहिए। उपमंडल के लिए यह मापदंड 40 या इससे अधिक गांव, एक या उससे अधिक तहसील/उप तहसील, 15 या इससे अधिक पटवार सर्कल, ढाई लाख जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल व जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर होनी चाहिए।
नए जिलों के मामलों में यह मानदंड 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उप तहसील, चार लाख जनसंख्या, 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा किसी अन्य जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए। हरियाणा के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो प्रदेश में छह मंडल, 22 जिले, 80 उपमंडल, 94 तहसीलें, 49 उप तहसीलें, 143 खंड, 154 कस्बे और 6,841 गांव शामिल हैं। प्रदेश में 31 दिसंबर तक नए जिले और तहसील नहीं बने तो फिर डेढ़ साल से अधिक समय तक इंतजार करना होगा।
कारण यह कि अगले साल एक अप्रैल से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने प्रदेश सरकार को प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव के लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा निर्धारित की है। इस अवधि में प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव नहीं हो पाने पर जून 2027 के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी। |