प्राथमिक शिक्षा निदेशक का निर्देश। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत तकरीबन 6 लाख शिक्षकों को अब हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। उनके बैंक खाते में वेतन की राशि जाएगी। यह सुविधा सभी कोटि के शिक्षकों पर लागू होगी। इससे संबंधित मानक कार्य प्रणाली शिक्षा विभाग ने सोमवार को सभी जिलों को जारी किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को संबंधित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
निर्देश के मुताबिक पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हर माह के 20 से 25 तारीख के बीच डीईओ कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) द्वारा सौंपी जाएगी।
25 तारीख तक डीपीओ (स्थापना) द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा 30 तारीख तक स्वीकृत किया जाएगा और एक तारीख को शिक्षकों के खाते में राशि भेजी जाएगी।
वहीं, राज्यकोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हर माह के 20 से 25 तारीख के बीच डीईओ कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी बीईओ द्वारा सौंपी जाएगी। 25 तारीख तक डीपीओ (स्थापना) द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा 30 तारीख तक स्वीकृत किया जाएगा।
26 से 29 तारीख डीईओ कार्यालय द्वारा बैंक को भेजा जाने वाला एडवाइस तैयार किया जाएगा, जो 30 तारीख तक बैंक को भेजा जायेगा। एक तारीख तक शिक्षकों के खाते में वेतन की राशि भेजी जाएगी।
जबकि, समग्र शिक्षा के कोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों एवं नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु 20 से 22 तारीख के बीच डीईओ कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी बीईओ द्वारा सौंपी जाएगी।
25 से 28 तारीख तक डीईओ कार्यालय द्वारा बैंक को भेजा जाने वाला एडवाइस तैयार किया जाएगा, जो 29 तारीख तक बैंक को भेजा जाएगा। एक तारीख तक शिक्षकों के खाते में वेतन की राशि भेजी जाएगी।
संस्कृत व मदरसा शिक्षकों को भी मिलेगी यह सुविधा
शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसाें में कार्यरत शिक्षकों को भी अब हर माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान होगा।
हर माह के 20 से 22 तारीख के बीच डीईओ कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी बीईओ द्वारा सौंपी जाएगी। 25 तारीख तक डीपीओ (स्थापना) द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा 30 तारीख तक स्वीकृत किया जाएगा।
एक तारीख तक शिक्षकों के खाते में वेतन की राशि भेजी जाएगी। इसी तरह राज्यकोष से वेतन प्राप्त करने वाले रात्रि प्रहरियों के वेतन भुगतान हेतु हर माह की पहली तारीख को होगा। |