झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में पर्यटन के विकास के लिए झारखंड पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Jharkhand Tourism Development Authority) का गठन होगा। साथ ही होटल, गाइड, फोटोग्राफर, एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों आदि के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा।
इसे लेकर राज्य सरकार झारखंड विधानसभा के शीत सत्र के दौरान झारखंड पर्यटन विकास एवं निबंधन (संशोधन विधेयक), 2025 पेश करेगी। नौ या 10 सितंबर को यह विधेयक सदन में पेश हाे सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद ने पहले ही इस विधेयक को सदन में पेश करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस विधेयक में राज्य के ग्रेड-ए में सम्मिलित पर्यटन स्थलों जैसे नेतरहाट, रजरप्पा, पतरातू, बैद्यनाथ धाम आदि पर विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है।
शहरी निकाय क्षेत्रों के बाहर के पर्यटन स्थलों (Jharkhand Tourist Place) के विकास के लिए झारखंड पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकार के गठन का प्रविधान किया गया है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सके।
इसमें होटल, गाइड, फोटोग्राफर, एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के तीन वर्ष के पंजीकरण के लिए शुल्क का भी निर्धारण किया गया है। |