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31 मार्च के बाद भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा छूट का लाभ... यह है योजना

cy520520 2025-12-7 18:38:13 views 480
  

राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घोषणा की है कि 31 मार्च के बाद बिजली बिल भुगतान करने पर भी छूट मिलेगी। (प्रतीकात्मक फोटो)



जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बिल राहत योजना में उपभोक्ताओं को एक और रियायत दी गई है। अभी तक नेवर पेड उपभोक्ता जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें ही छूट का लाभ मिल रहा था, लेकिन देखने में आ रहा है कि कई उपभोक्ताओं ने उक्त तिथि के बाद कुछ धनराशि जमा की है उन्हें योजना का लाभ लेने से वंचित रह रहे थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने ऐसे उपभोक्ता जो 31 मार्च तक नेवर पेड श्रेणी में थे, लेकिन अगर उन्होंने एक अप्रैल से 30 नवंबर की अवधि में पहली बार भुगतान कर दिया है, तो उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। यह उपभोक्ता 11 दिसंबर से पंजीकरण करा सकेंगे।

यह लाभ घरेलु उपभोक्ता जिन्होंने दो किलोवाट तक का और वाणिज्य श्रेणी एलएमवी टू के एक किलोवाट तक का कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। योजना के पहले चरण में मूल बकाए पर 25 प्रतिशत की छूट और सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
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