इंडिगो विमान।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एक नवंबर से लागू न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) को पूरी तरह स्थगित नहीं किया गया है। यह केवल विशिष्ट और अस्थाई छूट है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अधिकारी ने बताया, यह छूट केवल इंडिगो के ए320 फ्लीट के लिए है, ताकि पिछले कुछ दिनों से बाधित टाइम-टेबल को बहाल करने में मदद मिल सके। शु्क्रवार को मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके पहले ही पैराग्राम में एक अस्पष्ट वाक्य लिखा गया था।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, “नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, खासकर इंडिगो एअरलाइंस की उड़ानों में जारी व्यवधान को दूर करने के लिए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए हैं। डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन संबंधी आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।“
केवल IndiGo के A320 फ्लीट को दी गई छूट
मंत्रालय की ओर से बयान जारी होने से करीब एक घंटे पहले डीजीसीए ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें इंडिगो को उसके ए320 फ्लीट के संचालन के लिए 10 फरवरी 2026 तक कुछ छूट न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) में दी गई थी। मंत्रालय के बयान में डीजीसीए के उसी दस्तावेज का हवाला दिया गया था।
न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन पूरी तरह से लागू रहेगा
मंत्रालय के अनुसार, ड्यूटी के घंटे, आराम की आवश्यकताएं और फ्लाइंग लिमिट सहित न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) पूरी तरह से लागू रहेंगे।
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