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घर में सेक्स टॉय रखने वाले चैतन्यानंद ने जेल में मांगा, संन्यासी भोजन, वस्त्र और धार्मिक पुस्तकें; सुनवाई 8 को

Chikheang 2025-10-5 01:06:48 views 1271
  घर में सेक्स टॉय रखने वाले चैतन्यानंद ने जेल में मांगा, संन्यासी भोजन, वस्त्र और धार्मिक पुस्तकें; सुनवाई 8 को





डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लगभग 17 से अधिक लड़कियों के शारीरिक शोषण करने के आरोपी चैतन्यानंद उर्फ पार्थसार्थी ने जेल में रहते हुए संन्यासियों के वस्त्र, भोजन और पुस्तकों को मुहैया कराने की मांग की है। हालांकि, हाल ही में आश्रम में उसके कमरे की तलाशी लेने पर वहां से सेक्स टॉय और अश्लील फिल्मों की कई सीडी बरामद की गई थीं। यही नहीं उसके मोबाइल में भी कई आपत्तिजनक चैट आदि बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को चैतन्यानंद सरस्वती द्वारा दायर दो याचिकाओं पर जवाब दाखिल किया है। यौन शोषण के आरोपी ने दिल्ली पुलिस की जब्ती मेमो की आपूर्ति के लिए भी निर्देश मांगा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



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प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) पल्लवी त्यागी ने इस मामले की सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय की है। अदालत ने यह भी कहा कि संन्यासी भोजन और दवाइयों के संबंध में अंतरिम आदेश अगली तारीख तक जारी रहेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को छेड़छाड़ के एक मामले में चैतन्यानंद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।



चैतन्यानंद सरस्वती को छेड़छाड़ के मामले में पांच दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। आरोप है कि उन्होंने वसंत कुंज क्षेत्र में एक शैक्षणिक संस्थान में 17 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अनिमेष कुमार ने चैतन्यानंद सरस्वती को 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।

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वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बर्मन और अधिवक्ता मनीष गांधी के साथ चैतन्यानंद कोर्ट में पेश हुआ था। आरोपी के वकील ने चश्मा और धार्मिक पुस्तकें हिरासत में लेने की अनुमति के लिए एक याचिका दायर की। उन्होंने न्यायिक हिरासत में संन्यासी भोजन प्रदान करने की भी प्रार्थना की। अदालत ने चैतन्यानंद सरस्वती की ओर से दायर याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें जब्ती मेमो की आपूर्ति, केस डायरी पर हस्ताक्षर, संन्यासी भोजन, संन्यासी वस्त्र, दवाइयां और पुस्तकें आदि प्रदान करने की मांग की गई है। अदालत ने केस डायरी पर जज के हस्ताक्षर के लिए एक याचिका को मंजूरी दे दी।



सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने एफआईआर में नई धारा जोड़े जाने के संबंध में सवाल उठाया। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि एक शिकायत में आरोपी के इशारे पर किसी व्यक्ति द्वारा धमकी देने का आरोप था। इसलिए धमकी के अपराध के लिए एक नई धारा जोड़ी गई है।  

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