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श्रीनगर में रिश्वत मांगने वाले पटवारी और दो दलालों पर शिकंजा, एसीबी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

Chikheang 2025-12-4 03:07:34 views 966
  

कश्मीर में एसीबी की पटवारी रिश्वत मामले में बड़ी कार्रवाई।



राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बुधवार को एक राजस्व अधिकारी और दो अन्य लोगों के खिलाफ रिश्वत के एक मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अदालत श्रीनगर में आरोपपत्र दायर किया है।

एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि यह आरोपपत्र एसीबी पुलिस स्टेशन श्रीनगर में वर्ष 2022 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम ,1988 की धारा सात और और इंडियन पीनल कोड की धारा 120-B के तहत एजाज अहमद शिगन तत्कालीन पटवारी हल्का खानयार और शौकत अहमद बुडू व मोहम्मद यूसुफ डार नाम के दो अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में दायर किया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला एक व्यक्ति द्वारा पहली सितंबर 2022 की गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। उसने आरोप लगाया था कि कि पटवारी ने उसके पक्षपक्ष में रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट जारी करने के लिए 7,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

एसीबी ने शिकायत का संज्ञान लिया और पटवारी की तरफ से रिश्वत लेते हुए , पटवारी के दो साथियों शौकत अहमद बुडू व मोहम्मद यूसुफ डार को रंगे हाथ पकड़ा। इन दोनों के पास से रिश्वत राशि को मौके पर ही बरामद किया गया और केमिकल टेस्ट में पटवारी के साथियों के हाथों पर फिनोलफ्थेलिन होने की पुष्टि हुई।

यह दोनों पटवारी के एजेंट के रूप में काम करते थे।सरकार से अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद एसीबी ने आज अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी, 2026 को होगी।
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