search
 Forgot password?
 Register now
search

Banka News: अब जहां-तहां थूकना पड़ रहा महंगा, बांका में 4 महीने में 26 केस दर्ज

Chikheang 2025-12-4 00:09:23 views 745
  



बिजेन्द्र कुमार राजबंधु, बांका। कभी बांका कोर्ट की सीढ़ियों से लेकर दीवारों के कोने तक पान व गुटखा की पीकों से भरे रहते थे। पर इन दिनों यहां स्वच्छता का वास है, क्योंकि नियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अदालत ने बीते चार महीनों में 26 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। कोर्ट परिसर या अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को गंदा करने पर बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1987 के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला जज सत्यभूषण आर्य के जुलाई माह में योगदान के बाद इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला जज ने जब कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया तो हर जगह गंदगी मिली। पान और गुटखा खाकर थूकने की प्रवृति को देखते हुए इस पर अंकुश के लिए नियम का सख्ती से पालन कराया जाने लगा।

इसके लिए कोर्ट में तैनात न्यायायिक अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों से निगरानी कराई जा रही है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद भी ली जा रही है। इस कारण अब तक एक अधिवक्ता सहित 26 पर केस दर्ज हुए हैं। गत सोमवार व मंगलवार को भी थूकने पर दो लोगों के विरुद्ध टाउन थाने में केस दर्ज कराया गया है।
गंदगी समाज के साथ स्वास्थ्य पर डालता प्रतिकूल असर: जिला जज

इस बाबत जिला जज सत्यभूषण आर्य का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना कानूनन अपराध है। यह समाज के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। इसलिए कोर्ट प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। सभी लोग सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने की जिम्मेदारी समझें। जिला जज ने कहा कि गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। शहरी नागरिक भी जागरूक होकर इस नियम का पालन कराएं। अगर कोई सार्वजनिक जगह पर थूकते पकड़ा जाए तो कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकता है। फिलहाल कोर्ट द्वारा केस दर्ज के बाद कुछ केस का ट्रायल भी चलाया जा रहा है।

इधर, नगर परिषद भी स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सक्रिय हो गई है। नगर परिषद द्वारा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 500 से 1500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। नप के कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रानंदन ने कहा कि शहर में गंदगी फैलाने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
इनके खिलाफ कोर्ट ने की है कार्रवाई:

टाउन थाना क्षेत्र के बाबूटोला निवासी सय्यद इकबाल, बेलहर के टेंगरा गांव निवासी कन्हैया यादव, झारखंड राज्य के गोड्डा जिले के मोतिया देवोबंधा निवासी संजय कुमार झा, बांका के ही अमलो निवासी सुमन कुमार झा, फुल्लीडुमर के तेलिया निवासी प्रीतम कुमार सिंह, नवादा बाजार के सकहरा निवासी आशीष कुमार सहित अन्य शामिल हैं।
क्या है बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1987:

विधिज्ञ संघ के महासचिव देवेंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि यह राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बदसूरत बनाने या नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना और अनावश्यक पोस्टर, दीवार-लेखन, बैनर तथा विज्ञापनों से होने वाले विरूपण को नियंत्रित करना है। इस नियम को तोड़ने पर छह माह की सजा से लेकर जुर्माना का प्रविधान है।
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments
Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1510K

Credits

Forum Veteran

Credits
153557

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com