जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला के बाहर हुए धमाके के मामले में आरोपित आमिर राशिद अली की सात दिन की रिमांड पटियाला हाउस कोर्ट ने और बढ़ा दी है। मंगलवार को पूर्व में दी गई रिमांड की अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बजाज चांदना के समक्ष पेश किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जांच एजेंसी ने मामले में आगे की पूछताछ के लिए आमिर की कस्टडी बढ़ाने की मांग की। अदालत ने जांच एजेंसी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसी की कस्टडी सात दिन और बढ़ा दी। सुनवाई सुरक्षा कारणों से बंद कोर्ट में हुई।
विस्फोट में इस्तेमाल कार खरीदने में मदद का आरोप
जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपित ने विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार खरीदने में मदद की थी। इससे पहले भी 26 नवंबर को आमिर की कस्टडी सात दिन के लिए बढ़ाई गई थी। 16 नवंबर को गिरफ्तार किए गए आरोपित को इससे पहले दस दिन की हिरासत में भेजा गया था।
वहीं, विस्फाेट के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन डाक्टरों सहित चार आरोपितों को अदालत ने 29 नवंबर को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अभी तक एनआइए ने इस केस में सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है।