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SKMCH में खून के नाम पर 11 हजार लेने के मामले में वार्ड ब्वॉय पर FIR, अधीक्षक ने पुलिस को भेजा आवेदन

cy520520 2025-11-28 15:37:23 views 1246
  

SKMCH में वार्ड ब्वॉय पर FIR



जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच के पीआईसीयू वार्ड में बालक के स्वजन से खून के नाम पर 11 हजार रुपये लेने के मामले को लेकर अधीक्षक डॉ.आभा रानी सिन्हा ने एसकेएमसीएच ओपी पुलिस को प्राथमिकी करने के लिए आवेदन भेजा है।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधीक्षक के आवेदन पर अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने प्राथमिकी कर कार्रवाई का आदेश दिया है। कहा कि जांच अधिकारी शिखा रानी को बनाया गया। उनसे पूरे मामले की रिपोर्ट देने को कहा है।  
पैसे लेने के बाद भी खून नहीं दिए

मालूम हो कि बुधवार दोपहर इलाज के दौरान पीआईसीयू वार्ड में भर्ती अभिनंदन कुमार की मौत हो गई थी। आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया था। स्वजन पीआईसीयू के वार्ड ब्वॉय पर ब्लड के लिए 11 हजार रुपये लेने का आरोप लगा रहे थे।  

उनका कहना था कि रुपये भी ले लिए और खून भी नहीं दिया। अभिनंदन (08) शिवहर जिले के तरियानी थाने के रामपुर गांव के सुनील सहनी का पुत्र था। उसके दादा हरेंद्र सहनी ने अधीक्षक को लिखित आवेदन देते हुए कर्मी पर कार्रवाई की मांग की थी।
विभागाध्यक्ष से जांच प्रतिवेदन सौंपा

अधीक्षक के आदेश पर डा.जेपी मंडल, डा.ब्रजेश कुमार व डा.प्रिया वर्मा के नेतृत्व में त्रिसदस्यी टीम ने खून देने के नाम पर 11 हजार रुपये लेने मामले को लेकर विभागाध्यक्ष डॉ.गोपाल शंकर सहनी ने अधीक्षक डॉ.आभा रानी सिन्हा को जांच प्रतिवेदन सौंपा है।  

टीम के जांच रिपोर्ट में बताया गया कि बालक अति गंभीर अवस्था में पीआईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। उसका गहन उपचार सेप्टिसीमिया, एनीमिया व हाइपोवाल्यूमिक शाक का करते हुए खून की व्यवस्था के लिए स्वजन को कहा गया।  
वार्ड ब्वॉय ने पैसे लेने से किया इनकार

स्वजन को एसकेएमसीएच के ब्लड बैंक से ब्लड लाने के लिए वार्ड ब्वॉय आकाश दीप द्वारा रिक्विजिशन फॉर्म व रक्त नमूना के साथ ब्लड बैंक भेजा गया एवं रिसीव कराया गया। वार्ड ब्वॉय ने किसी प्रकार पैसे लेने की बात से इनकार किया है।  

कमेटी ने बताया सरकारी प्रावधान के अनुसार मरीज के स्वजन द्वारा रक्तदान करने पर ब्लड बैंक द्वारा मरीज को बदले में मुफ्त में ब्लड देने की व्यवस्था है। इसके इतर कहीं से खरीदकर लाए गए खून को चढ़ाने का प्रविधान नहीं है। इसका पूर्णतः पालन किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा पैसे के लेनदेन की बात पुलिस जांच का विषय है।
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