नए निवेशक लाओ, ज्यादा कमीशन पाओ: म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए SEBI की नई इंसेंटिव स्कीम; जानें कब से होगी लागू?
पीटीआई, नई दिल्ली| Mutual Fund Investment: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए नया इंसेंटिव सिस्टम लागू कर दिया है। इसके तहत अब वितरकों को अधिक कमीशन मिलेगा, अगर वे बी-30 शहरों से नए रिटेल निवेशक या देश के किसी भी शहर से नई महिला निवेशक म्यूचुअल फंड में जोड़ते हैं। बी-30 शहर वो हैं जो देश के टॉप 30 शहरों की सूची से बाहर हैं और इनमें मझोले और छोटे शहर शामिल होते हैं, जहां निवेश की पहुंच अभी भी सीमित है। सेबी ने कहा कि इस बदलाव का मकसद इन छोटे शहरों में निवेश जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कब से लागू होगा ये नया नियम?
नए नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे। इस व्यवस्था के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (AMC) वितरक को पहले एकमुश्त निवेश का 1% तक या पहले साल की SIP राशि के आधार पर अधिकतम 2,000 रुपए तक का अतिरिक्त भुगतान कर सकेंगी। यह बोनस तभी दिया जाएगा जब निवेशक कम से कम 1 साल तक निवेश बनाए रखे। यह कमीशन वितरकों को उनके सामान्य कमीशन के ऊपर मिलेगा, यानी पहले की कमाई के अतिरिक्त।
यह भी पढ़ें- SIP या फिर लमसम, म्यूचुअल फंड में कौन देता है ज्यादा रिटर्न? पांच पॉइंट में समझें पूरा कैलकुलेशन
किसे दिया जाएगा अतिरिक्त कमीशन
सेबी ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त कमीशन उसी फंड से दिया जाएगा जिसे AMC पहले से निवेशक शिक्षा और जानकारी के लिए रिज़र्व में रखती हैं। पहले भी सेबी ने बी-30 शहरों से नए निवेशकों को जोड़ने के लिए इंसेंटिव ढांचा बनाया था, लेकिन उद्योग से मिली प्रतिक्रिया और संभावित दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए इसमें बदलाव किए गए हैं।
सेबी का मानना है कि वितरकों की भूमिका छोटे शहरों और महिलाओं में निवेश को बढ़ाने में अहम है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव देकर नए निवेशक लाने के लिए और प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अगले स्तर पर ले जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां निवेश अब तक सीमित था। यह बदलाव निवेशक बेस को और बड़ा करेगा और वितरकों के लिए भी कमाई का नया मौका बनेगा। |