सैमसंग टीवी ठीक नहीं करने पर उपभोक्ता फोरम ने दिलाया 72 हजार रुपये। फोटो जागरण
संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष मधुकर कुमार एवं सदस्य सुधीर कुमार की उपस्थिति में सैमसंग टीवी ठीक नहीं करने के लिए दोषी टीवी विक्रेता और कंज्यूमर सर्विस एजेंसी से 72,000 रुपया शिकायतकर्ता को दिलाया गया।
शिकायतकर्ता शहर के महिसौड़ी निवासी रूपा कुमारी ने उपभोक्ता फोरम में अपना मुकदमा दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया था कि उन्होंने फ्लिपकार्ट कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन सैमसंग टीवी 51,999 रुपये में खरीदा जो गारंटी अवधि में खराब हो गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जब इसे ठीक करने के लिए कंपनी के संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क किया गया तो उन्होंने वारंटी अवधि में 5000 रिपेयरिंग चार्ज मांगा, मना करने पर टीवी रिप्लेस भी नहीं किया और मरम्मत भी नहीं की।
इस मुकदमे में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा सुनवाई के बाद अंतत: शिकायतकर्ता आवेदिका को फोरम के प्रयास से अपने टीवी के बदले में 72,000 रुपये टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से भुगतान किया गया और इस आशय का चेक जमुई जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायतकर्ता को प्रदान किया गया।
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