फाइल फोटो।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी के पास 14 जुलाई को किराना कारोबारी से हुई 38 लाख रुपये की लूट मामले में पुलिस ने लूट करने वाले 10 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने लूट के बाद अलग-अलग मुठभेड़ में 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इसमें कई बदमाश पैर में गोली लगने से घायल भी हुए थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि गिरोह के सरगना गौतमबुद्धनगर के लेबर चौक निवासी सुरेंद्र उर्फ सुलेंद्र पहलवान, गिरोह के सदस्य मुकुल, आकाश, सुनील, मनप्रीत सिंह, परवेश, सचिन, नीतेश, विशाल और विवेक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
क्या है पूरा मामला?
इंदिरापुरम थाना प्रभारी रवेंद्र गौतम की तरफ से सभी के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। बता दें कि सिद्धार्थ विहार निवासी प्रवेश विश्नोई की इंदिरापुरम में दो स्थानों पर किराने की दुकान है।
14 जुलाई की रात वह दोनों दुकानों से रकम एकत्र कर स्कूटी से घर जा रहे थे। उनके साथ दूसरी बाइक से नौकर मीतेश भी चल रहा था। रात के समय जब वह कनावनी पुस्ता मार्ग पर पहुंचे तो बाइक सवार तीन बदमाशों ने स्कूटी रोककर लूटपाट की। बदमाश उनसे 38 लाख रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।
16 जुलाई की रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुकुल, नीतेश, सुलेंद्र उर्फ सुरेंद्र, आकाश, विवेक कुमार, विशाल, परवेश व सचिन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 17 जुलाई की रात मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सुनील और मनप्रीत को पकड़ा था। आरोपितों के पास से पुलिस ने लूट की रकम भ् ाी बरामद की थी। एसीपी ने बताया कि सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। |