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EPFO Pension: प्राइवेट नौकरी करते हैं, अगर छूट गई तो क्या मिलेगी पेंशन? जान लीजिए क्या कहता है नियम

cy520520 2025-11-27 02:00:21 views 765

  

EPFO Pension: प्राइवेट नौकरी करते हैं, अगर छूट गई तो क्या मिलेगी पेंशन? जान लीजिए क्या कहता है नियम



नई दिल्ली। EPFO Pension:  अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी नौकरी छूट जाती है तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? आज हम इसी सवाल का जवाब इस लेख में देंगे। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों का पीएफ कटता है। पीएफ एक हिस्सा कंपनी और एक हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से जमा होता है। पीएफ को मैनेज करने वाली संस्था EPFO की एक योजना है EPS, यानी एम्पलाई पेंशन स्कीम। इसी के तहत प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

EPFO द्वारा मैनेज की जाने वाली एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के मौजूदा नियमों के तहत, मिनिमम मंथली पेंशन ₹1,000 है, और मैक्सिमम पेंशन ₹7,500 है। ये रकम मौजूदा पेंशन वाली सैलरी ₹15,000 प्रति महीने पर आधारित है।

यह भी पढ़ें- EPFO Pension: प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिनिमम कितनी मिलती है पेंशन, बढ़कर हो जाएगी इतनी; समझें कैलकुलेशन

इस पेंशन को बढ़ाने को लेकर भी बात चल रही है। इन सबके बीच एक सवाल यह भी है कि अगर किसी प्राइवेट नौकरी की कर्मचारी छूट जाती है तो क्या उसे पेंशन मिलेगी? दरअसल, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जिनकी नौकरी छूट जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप की नौकरी करने लगते है। इस तरह की नौकरियों में पीएफ नहीं कटता। ऐसे में कर्मचारियों के मन में सवाल बना रहता है कि क्या उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी या नहीं? आइए जानते हैं।
अगर नौकरी छूट गई तो क्या मिलेगी पेंशन?

अगर आपकी नौकरी छूट जाती है और आप दोबारा नौकरी नहीं करते तो पेंशन मिलेगी या नहीं या आपके नौकरी के सालों के आधार पर निर्भर करता है। अगर आपने 10 साल तक नौकरी की है और आपका पीएफ कटा है तो आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपने 10 साल से कम नौकरी की है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर 9 साल तक आपने नौकरी की है और नौकरी छूट गई, फिर आपने इस तरह की कोई नौकरी नहीं की, जिसमें पीएफ कटता है तो आपका पेंशन नहीं मिलेगी। EPFO के तहत पेंशन पाने के लिए 10 साल की नौकरी अनिवार्य है।

पिछली बार EPF की लिमिट 2014 में बदली गई थी। लिमिट को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया था। यह बदलाव 1 सितंबर, 2014 से लागू हुआ। अब इस नियम में बदलाव भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस लिमिट को बढ़ाकर 25000 रुपये किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें- EPFO Pension: 10 साल कर ली प्राइवेट नौकरी तो कितनी मिलेगी पेंशन, सरकारी से कम या ज्यादा; देखें कैलकुलेशन
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