पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।फाइल फोटो।  
 
  
 
  
 
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। लेह की एक अदालत ने 24 सितंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 26 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी है। इस हिंसा में लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में चार नागरिकों की मौत हो गई थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
जमानत आदेश के बावजूद, कई अन्य लोग अभी भी जेल में हैं जबकि पुलिस इस अशांति में शामिल होने के आरोपी कई और लोगों की तलाश कर रही है। अदालत के सूत्रों ने बताया कि जमानत पर रिहा हुए 26 लोगों की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है।hazaribagh-general,Charhi road accident,Durga Puja accident,fatal road accident India,road safety India,Charhi police investigation,road accident compensation,Hit and run accident,Hazaribagh road tragedy,Jharkhand news     
 
  
 
“अदालत ने व्यक्तिगत याचिकाओं पर विचार करने के बाद जमानत देने के आदेश दिए। हालांकि, मुकदमा और कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है और आगे और सुनवाई होनी बाकी है।“  
 
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