deltin51
Start Free Roulette 200Rs पहली जमा राशि आपको 477 रुपये देगी मुफ़्त बोनस प्राप्त करें,क्लिकtelegram:@deltin55com

Himachal News: खुले में बीड़ी-सिगरेट और तंबाकू बेचने पर पाबंदी, बिना लाइसेंस बेचा तो होगी कानूनी कार्रवाई

Chikheang 2025-11-17 06:37:01 views 334

  

बीड़ी-सिगरेट बेचने के लिए पंचायत सचिव जारी करेंगे लाइसेंस। प्रतीकात्मक तस्वीर



संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर। पंचायती राज विभाग प्रदेश के अंदर खुले में बीड़ी और सिगरेट के अलावा अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा।

इस संदर्भ में नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। पंचायत स्तर पर तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले को पंचायत सचिव के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने समस्त जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्वीकार किया है कि कई पंचायतों में अधिनियम का कार्यान्वयन अपर्याप्त है।

कोई भी व्यक्ति अब वैध लाइसेंस के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करेगा। पंचायत सचिव को लाइसेंस/पंजीकरण प्राधिकारी नामित किया है। लाइसेंस केवल स्थायी दुकानों या सत्यापित पते वाले प्रतिष्ठानों को ही जारी किए जाएंगे।

अस्थायी विक्रेताओं को लाइसेंस नहीं मिलेगा। खंड विकास अधिकारियों को 30 नवंबर तक अनुपालन की कार्रवाई रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

खंड विकास अधिकारी परागपुर अशोक कुमार ने विभाग की ओर से जारी आदेशों की पुष्टि की है। खुले में तंबाकू उत्पाद बेचने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments

Explore interesting content

Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

310K

Threads

0

Posts

1110K

Credits

Forum Veteran

Credits
115843