शादी का झांसा देकर हॉलैंड की युवती से रेप और एक लाख यूरो ठगे, मथुरा के युवक को दस वर्ष की सजा_deltin51

LHC0088 2025-9-30 16:06:14 views 1254
  प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।





जागरण संवाददाता, मथुरा। शादी का झांसा देकर हालैंड की एक युवती से युवक ने प्रेम संबंध बनाए और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। एक लाख यूरो भी हड़प लिए, इसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया। युवती की शिकायत पर 2018 में रिपोर्ट दर्ज हुई। अब न्यायालय ने उसे दस वर्ष की सजा सुनाई। इस मामले में सहयोग करने पर आरोपित की मां को भी पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सहयोग करने वाली मां को भी पांच साल की न्यायालय ने सुनाई सजा

सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि वर्ष 2009 में हालैंड से एक महिला भारत आई थी। वह मथुरा में रहकर भगवान की भक्ति करना चाहती थी। गोविंद नगर के सेक्टर एफ निवासी हरेंद्र कुमार से हुई। हरेंद्र ने महिला से कहा कि उसे धर्म का अच्छा ज्ञान है। उसने महिला को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया।

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हरेंद्र ने महिला को दिया शादी का झांसा

हरेंद्र ने महिला से कहा कि वह कुंवारा है। उसने महिला को शादी का झांसा दिया और उसे पत्नी के तौर पर अपने साथ रख लिया। इस, दौरान महिला हालैंड से करीब 15 बार भारत आती-जाती रही। विदेशी महिला से हरेंद्र ने एक लाख यूरो ले लिया। हरेंद्र ने महिला को बताया कि वह कृष्ण जन्मस्थान के निकट गेस्ट हाउस बनवा रहा है। उसने पति का हक जताते हुए महिला का एटीएम भी अपने पास रख लिए। एटीएम के माध्यम से उसने लाखों रुपये उसके खाते से निकाल लिए।


हरेंद्र की मां ने भी दिया साथ

हरेंद्र उसका शारीरिक शोषण भी करने लगा। इसमें हरेंद्र की मां भी उसका साथ देती रही। हकीकत खुलने के बाद हरेंद्र ने उसे घर से निकाल दिया। महिला ने एसएसपी से इस मामले की शिकायत की। इसके बाद गोविंद नगर थाने में वर्ष 2018 में हरेंद्र और उसकी मां लीला देवी के खिलाफ धोखाधड़ी व दुष्कर्म करने का मुकदमा पंजीकृत हुआ।
2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा, अदालत में गवाही देने विदेश से आती थी महिला

रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद महिला हालैंड चली गई, लेकिन जब भी इस केस में गवाही होती थी, वह भारत आती थी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने हरेंद्र को दुष्कर्म व धोखाधड़ी करने का दोषी मानते हुए दस वर्ष की कैद और नौ लाख 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सहयोग करने वाली मां को पांच वर्ष की कैद और एक लाख 90 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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