पीएम मोदी की डिग्री पर एकल पीठ के फैसले को दिल्ली HC में चुनौती, संजय सिंह समेत चार ने दायर की याचिका

deltin33 2025-11-12 04:36:55 views 1249
  



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर एकल पीठ के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। आम आदमी पार्टी (आप) राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता नीरज शर्मा और वकील मोहम्मद इरशाद द्वारा दायर अपील याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ सुनवाई करेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपील याचिका में एकल पीठ के 25 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई है। एकल पीठ ने प्रधानमंत्री की डिग्री का विवरण सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दिसंबर 2016 के आदेश को रद कर दिया गया था। अदालत ने उक्त आदेश सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर दिया था।

एकल पीठ ने फैसला सुनाया था कि विवरण सार्वजनिक करने में कोई जनहित नहीं है। यह मामला तब सामने आया था जब 2016 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपनी शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने और उन्हें सार्वजनिक करने का अनुरोध किया था।

चुनावी हलफनामे में शपथ पीएम ने कहा था 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक (बीए) राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में स्नातक किया था। दिसंबर 2016 में नीरज शर्मा ने डीयू के जवाब के खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग का रुख किया।

सीआईसी ने दिसंबर 2016 में एक आदेश पारित किया जिसमें डीयू को 1978 में कला स्नातक कार्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सूची वाला रजिस्टर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। 23 जनवरी 2017 को विश्वविद्यालय ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।
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