क्या ट्रेन में शराब लेकर कर सकते हैं यात्रा? नियम से जुर्माना तक... वो सबकुछ जो आपको जानना जरूरी

deltin33 2025-11-11 21:37:13 views 1239
  

क्या ट्रेन से कर सकते हैं शराब के साथ यात्रा?  



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल से यात्रा करना हर भारतीय की पहली पसंद होती है। ट्रेन की आवाज, खिड़की पर बैठकर बाहर के दृश्य का आनंद लेने का अपना एक अलग अनुभव होता है। ट्रेन से यात्रा करने का हम सभी का अपना एक अलग अनुभव है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रेन से यात्रा करने वाले कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या रेल यात्रा के दौरान हम अपने साथ शराब ले जा सकते हैं? अपने आज के इस आर्टिकल में आइए आपको इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं।
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब?

सामान्यतः ये सवाल सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसका जवाब रेलवे नियमों, राज्य कानूनों पर निर्भर करता है। चूंकि देश के विभिन्न राज्यों में शराब को लेकर अपने अलग नियम हैं। भारतीय ट्रेनों में शराब ले जाने के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए।
रेल में शराब के ट्रांसपोर्टेशन पर बैन

रेल एक्ट 1989 सीधे तौर पर पर शराब पर बैन नहीं लगाता, लेकिन सेक्शन 165 के तहत रेलवे अधिकारियों को ट्रेन में किसी भी गैर-कानूनी चीज को खोजने और जब्त करने का अधिकार देता है। वास्तव में इसका मतलब है कि अधिकांश भारतीय रेल रूट पर शराब ले जाना मना है। इसमें सीलबंद बोतल भी शामिल है।
अलग-अलग राज्यों में शराब को लेकर अलग नियम

इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि भारत में विभिन्न राज्यों में शराब को लेकर अलग नियम हैं। चूंकि गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में पूरी तरह से शराबबंदी है। ऐसे में इन राज्यों में शराब खरीदी, बेची या ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती।

इसका सीधा मतलब है कि अगर आपकी ट्रेन ऐसे राज्य से शुरू होती है जहां शराब लीगल है, तब भी शराबबंदी वाले राज्य में जाने या वहां से गुजरने पर आप कानूनी मुश्किल में पड़ सकते हैं।
कितनी मात्रा में शराब ले जाने की अनुमति

अगर आप उन राज्यों से ताल्लुकात रखते हैं, जहां शराब पर बैन नहीं है; तो आप कुछ लिमिट्स में शराब को लेकर ट्रेन से जा सकते हैं। हालांकि भारतीय ट्रेनों में शराब ले जाना सही नहीं है, लेकिन जो लोग फिर भी इसे ले जाने का फैसला करते हैं, उन्हें लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। नियमों के अनुसार, ट्रेन से ले जाने वाली शराब की बोतल सीलबंद होनी चाहिए। वहीं, इसका उपयोग व्यक्तिगत होना चाहिए। कहीं बांटने या बेचने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पूरे देश में क्वांटिटी पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कानूनी एक्सपर्ट अक्सर एक ही राज्य में यात्रा करते समय लगभग दो लीटर की अनौपचारिक लिमिट बताते हैं। हालांकि, अगर आप इस मात्रा में शराब कैरी करते हैं और अगर आपकी शराब की बोतल खुली हुई है या फिर खरीद की रसीद नहीं है, तो आपको जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।
रेल या रेलवे परिसर में शराब का सेवन दंडनीय

ट्रेन से सीलबंद बोतल ले जाना एक आम बात है, लेकिन ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर शराब पीना या दिखाना गैर कानूनी होता है। ऐसा करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे एक्ट की धारा 145 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 292 के तहत, रेलवे परिसर में नशे में होना, शराब पीना या सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने पर ₹1,000 तक का जुर्माना या छह महीने तक की जेल हो सकती है।
नियम तोड़ने वालों को दंड

रेलवे में शराब के सेवन या कैरी करने के निमयों को न मामने वालों को कड़ी सजा से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि, सजा इस बात पर निर्भर करता है कि नियम कहां और कैसे तोड़ा गया है। शराब के साथ किसी प्रोहिबिशन वाले राज्य में घुसने या वहां से गुजरने पर उस राज्य के एक्साइज कानूनों के तहत गिरफ्तारी, भारी जुर्माना और जेल हो सकती है।
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