सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत अपनी नजरबंदी को चुनौती दी थी।
हालांकि, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अमृतपाल सिंह को इसी राहत के लिए अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दे दी है।
शीर्ष अदालत ने क्या कहा?
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उच्च न्यायालय को सिंह की लंबी नजरबंदी को ध्यान में रखते हुए छह सप्ताह के भीतर अमृतपाल की याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश देगी।
हालांकि, न्यायालय ने अभी तक आदेश जारी नहीं किया है, क्योंकि उसने ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की उपस्थिति का अनुरोध किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें |