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UPS Deadline: नए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास फॉर्म भरने के कुछ ही दिन बाकी, क्या है सबमिशन की प्रोसेस?_deltin51

deltin33 2025-9-28 21:36:30 views 1234

  UPS Deadline: नए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक करना होगा सबमिशन।





नई दिल्ली। UPS Deadline: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जो भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 से पहले \“फॉर्म A1\“ जमा करना अनिवार्य है।
कहां जमा करें फॉर्म A1?

फॉर्म A1 को (physically) भरकर अपने संबंधित नोडल ऑफिस, ट्रेनिंग संस्थान के प्रमुख, या वर्तमान संस्थान के प्रमुख (जो भी लागू हो), को 30 सितंबर 2025 तक जमा कराना होगा।



इसके बाद, संबंधित प्रमुख अधिकारी इसे कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या डीडीओ (Drawing & Disbursing Officer) को भेजेंगे, जहां कर्मचारी को तैनात किया जाना है।

फॉर्म A1 की कॉपी PFRDA की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

PFRDA ने यह भी बताया कि अभी भी कई नए कर्मचारी, जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में आए हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में पोस्टेड हैं, PRAN (Permanent Retirement Account Number) जनरेट करने के लिए फॉर्म नहीं भर पाए हैं।


क्या है UPS (Unified Pension Scheme)?

UPS भारत सरकार की शुरू की गई एक नई पेंशन स्कीम है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। यह स्कीम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन देने की सुविधा देती है।

  


UPS और NPS में अंतर

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बिंदुUPSNPS
प्रकृतिनिश्चित पेंशन (Assured)बाजार आधारित (Market-linked)
जोखिमबहुत कमशेयर बाजार पर निर्भर
पेंशन राशिकम से कम ₹10,000/माह (10 वर्ष की सेवा के बाद)जमा की गई राशि और निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर
योगदानकर्मचारी + सरकार दोनोंकर्मचारी + सरकार दोनों





UPS में शिफ्ट करने की आखिरी तारीख बढ़ी

सरकार ने UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया है।
क्या है पात्रता

1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में मौजूद केंद्रीय सरकारी कर्मचारी

वर्तमान में NPS के अंतर्गत रजिस्टर्ड हों

UPS में शिफ्ट होने की इच्छा रखते हों
NPS से UPS में कैसे शिफ्ट करें? ऑनलाइन प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप

स्टेप 1: वेबसाइट खोलें: https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html| “NPS to UPS Migration” ऑप्शन पर क्लिक करें।



स्टेप 2: अपना PRAN नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा भरें। फिर “Verify PRAN” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर OTP आएगा। OTP डालें और आगे बढ़ें।

स्टेप 4: घोषणा (Declaration) पढ़ें और सहमति पर टिक करें। फिर “Proceed to e-Sign” पर क्लिक करें।

स्टेप 5: VID या आधार नंबर डालें। OTP भेजें और वेरिफाई करें।

स्टेप 6: शिफ्टिंग रिक्वेस्ट सफल होने पर Acknowledgement Number मिलेगा। आप फॉर्म की e-Signed कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।



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