पीएम मोदी और रामभद्राचार्य पर टिप्पणी (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार गोयल ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 12 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।
यह मामला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों से संबंधित है।
क्या है आरोप?
बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी रामप्रकाश अवस्थी ने याचिका में आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी को गो हत्यारा कहा और जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ अनुचित भाषा का प्रयोग किया।faridabad-general,Faridabad news,,Haryana news
यह साक्षात्कार इंटरनेट मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। परिवादी ने पहले पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अदालत का सहारा लिया।
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