जागरण संवाददाता, बाराबंकी। पत्नी की हत्या कर उसका सिर लेकर गांव में घूमने वाले पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने दोषी मान लिया है। उसकी सजा पर सुनवाई शुक्रवार को होगी।
कोतवाली फतेहपुर के ग्राम बसारा के रहने वाले अनिल कुमार ने लगभग 18 माह पूर्व अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर उसका सिर काटकर लेकर गांव में घूम रहा था।
मृतका के पिता लालबहादुर ने थाना फतेहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनिल कुमार को मृतका के सिर के साथ गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने आरोप सही पाते हुए पति को दोषी माना है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें |