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जागरण संवाददाता, आगरा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के नाम निर्देशन का पत्र, जमानत धनराशि और अधिकतम व्यय की सीमा तय हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के मुकाबले 2026 में व्यय और जमानत धनराशि में बढ़ोतरी की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वर्ष 2021 में हुए चुनाव में चार लाख रुपये थी अध्यक्ष की व्यय सीमा
जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा चार लाख से बढ़कर अब सात लाख रुपये हो गई है। इसी तरह से प्रधान की 75 हजार से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गई है। सदस्य क्षेत्र पंचायत की व्यय सीमा में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह 10 हजार रुपये है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होंगे।
प्रधान की 75 हजार से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हुई, जमानत धनराशि भी बढ़ी
राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी कोई तिथि घोषित नहीं की है। मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। जनवरी में अंतिम मतदाता सूची घोषित होगी। आयोग ने अब नाम निर्देशन पत्र, जमानत धनराशि और अधिकतम व्यय की सीमा घोषित की है। जिला पंचायत सदस्य की व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है।
वर्ष 2026 में होने वाले चुनाव की जमानत धनराशि और अधिकतम व्यय की सीमा :
पदनाम, नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत धनराशि,अधिकतम व्यय की सीमा
- सदस्य ग्राम पंचायत, 200 रुपये, 800 रुपये, 10 हजार रुपये
- सदस्य ग्राम पंचायत अनुसूचित/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला, 100 रुपये, 400 रुपये, 10 हजार रुपये
- प्रधान, 600 रुपये, तीन हजार रुपये, 1.25 लाख रुपये
- प्रधान अनुसूचित/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला, 300 रुपये, 1500 रुपये, 1.25 लाख रुपये
- सदस्य क्षेत्र पंचायत, 600 रुपये, तीन हजार रुपये, एक लाख रुपये
- सदस्य क्षेत्र पंचायत अनुसूचित/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला, 300 रुपये, 1500 रुपये, एक लाख रुपये
- सदस्य जिला पंचायत, एक हजार रुपये, आठ हजार रुपये, 2.50 लाख रुपये
- सदस्य जिला पंचायत अनुसूचित/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला, 500 रुपये, चार हजार रुपये, 2.50 लाख रुपये
- प्रमुख क्षेत्र पंचायत, दो हजार रुपये, 10 हजार रुपये, 3.50 लाख रुपये
- प्रमुख क्षेत्र पंचायत अनुसूचित/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला, एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये, 3.50 लाख रुपये
- अध्यक्ष जिला पंचायत, तीन हजार रुपये, 25 हजार रुपये, सात लाख रुपये
- अध्यक्ष जिला पंचायत अनुसूचित/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला, 1500 रुपये, 12500 रुपये, सात लाख रुपये
पंचायत चुनाव के प्रत्येक पद के प्रत्याशियों की जमानत धनराशि, अधिकतम व्यय की सीमा तय हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतम सात लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। प्रतिभा सिंह, सीडीओ |