कोर्ट। (प्रतीकात्मक)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा स्थित एक अदालत ने वैवाहिक विवाद में बहू आरुषि जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह आदेश आरुषि की सास रेणु चोरडिया द्वारा दायर विरोध याचिका के आधार पर पारित हुआ। अदालत ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में पहले दर्ज एफआईआर संख्या 458/2020 के संबंध में अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह आदेश दिया।
शिकायत में आरोप था कि आरुषि ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर रेणु चोरडिया से पैतृक गहने और स्त्री धन जबरन वसूल किए। वृद्ध और कैंसर रोगी रेणु ने दावा किया कि बहू ने उन्हें धमकाकर और दबाव डालकर संपत्ति छीनी।
अदालत ने गवाहों और वीडियो साक्ष्यों की जांच के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जिससे बहू पर आपराधिक संज्ञान लिया जा सकता है।
असामान्य लेकिन महत्वपूर्ण फैसला
विशेषज्ञों के अनुसार, सास द्वारा बहू के खिलाफ ऐसे आरोप असाधारण रूप से दुर्लभ हैं। अदालत का यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि कानून सभी लिंगों और रिश्तों पर समान रूप से लागू होता है और वैवाहिक विवादों में भी पीड़ित की सुरक्षा सर्वोपरि है।
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