छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा। सांकेतिक तस्वीर   
 
  
 
जागरण संवाददाता, पटना। शिक्षक और छात्र के रिश्ते को कलंकित करने वाले कोचिंग शिक्षक को कोर्ट ने सजा सुना दी है। दोषी शिक्षक अभय कुमार को 20 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। मामला मनेर थाना क्षेत्र का है। दो वर्ष पहले यह घटना हुई थी। मामला मोबाइल में बनाए गए वीडियो से सामने आया था। शिक्षक पर सवाल लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
मामला 2023 का है। नाबालिग छात्रा को अभय कुमार अपनी कोचिंग में पढ़ाता था। विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2023 में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ लोगों ने गवाही दी है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिनकर कुमार की अदालत ने बुधवार को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को बीस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शिक्षक पर एक लाख पच्चीस हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर को दो वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना होगा। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 एवं 14 तथा आइपीसी की धारा 354, 354ए, 354 बी, 354 डी तथा 506 के तहत दोषी पाया था।  
 
घटना के संबंध में बताया जाता है कि छात्रा से संबंध बनाने का वीडियो उस शिक्षक ने अपने मोबाइल में बना लिया था। कुछ दिनों बाद उस मोबाइल में खराबी आ गई। वह अपने एक दोस्त को उसे दिखाने गया। मोबाइल ठीक करने के दौरान दोस्त ने उसकी गैलरी खंगाली तो उसमें वीडियो मिल गया। उसने धोखे से वीडियो कापी कर ली और उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही वह लड़की के स्वजनों के पास पहुंच गया। तब उन्होंने दुष्कर्म की एफआइआर कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। जांच-पड़ताल के बाद कोर्ट ने उसे दोषी माना और सजा सुना दी। |   
                
                                                    
                                                                
        
 
    
                                     
 
 
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