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CBDT ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई, अब कब तक भर पाएंगे?

deltin33 6 day(s) ago views 1117

  



नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले 31 अक्टूबर 2025 थी, जो 10 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
किनके लिए अहम है यह राहत

यह निर्णय उन करदाताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें ऑडिट अनिवार्य है या जिनकी वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रुपये से अधिक है।

सीबीडीटी का यह कदम करदाताओं को रिटर्न तैयार करने और दाखिल करने में अधिक समय उपलब्ध कराने का प्रयास है, खासकर उन लोगों के लिए जो जटिल वित्तीय लेन-देन से जूझ रहे हैं।

  


The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the due date of furnishing of Return of Income under sub-Section (1) of Section 139 of the Act for the Assessment Year 2025-26, which is 31st October 2025 in the case of assessees referred in clause (a) of Explanation… pic.twitter.com/w7Hl94Y9Ns — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 29, 2025


इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की प्रावधानों के तहत पूर्व वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की \“निर्दिष्ट तिथि\“ को भी आगे बढ़ा दिया गया है।

  

मूल रूप से निर्धारित तिथि को अब 10 नवंबर 2025 तक विस्तारित किया गया है। यह विस्तार करदाताओं को ऑडिट प्रक्रिया को पूर्ण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करेगा।सीबीडीटी ने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें इन विस्तारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

  

बोर्ड ने करदाताओं से अपील की है कि वे इन नई तिथियों का लाभ उठाते हुए समय पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। यह विस्तार आयकर फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा है, जो कर अनुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ करदाताओं की सुविधा पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
अन्य तारीखों को कोई फेरबदल नहीं

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को विशेष राहत मिलेगी, जो अक्सर अंतिम समय पर दबाव का शिकार होते हैं। करदाता इन अपडेट्स के लिए आधिकारिक आयकर पोर्टल (incometax.gov.in) पर नजर रख सकते हैं। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि इन विस्तारों के अलावा अन्य तारीखे यथावत रहेंगी।

यह भी पढ़ें: CBDT ने कर दिया क्लियर, शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर नहीं है कोई छूट; 31 दिसंबर तक भरना होगा TAX
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