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दिल्ली में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने की हिम्मत? बाबरपुर में दुकान सील, एसडीएम की चेतावनी!

Chikheang 2025-10-28 19:15:52 views 1268
  

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिवाली पर शर्तों के साथ पटाखों की अनुमति है।



जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस, डीपीसीसी और कई अन्य विभागों की एक संयुक्त टीम बनाई गई है। यमुनापार में ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू हो गई है। लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं। इसकी आड़ में अवैध रूप से प्रतिबंधित पटाखे बेचे जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस ने इन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसडीएम शाहदरा तपन झा ने तहसीलदार मृत्युंजय राय, पुलिस और अन्य विभागों के साथ रविवार दोपहर बाबरपुर, मौजपुर, अशोक नगर, दुर्गापुरी और लोनी रोड में पुलिस द्वारा जारी लाइसेंस वाली पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानों से पटाखों के नमूने लिए गए और जांच के लिए लैब भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाइक ग्रीन पटाखे हैं या नहीं।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम को बाबरपुर सौ फुटा रोड पर एक दुकान मिली, जिसके पास लाइसेंस नहीं था। फिर भी, वह ग्रीन पटाखों की आड़ में खुलेआम पटाखे बेच रहा था। एसडीएम ने दुकान को बंद करवाकर सील करवा दिया। वेलकम थाने को दुकानदार के खिलाफ सरकारी आदेशों के उल्लंघन समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

इसी रोड पर एक और ऐसी ही दुकान मिली। दुकानदार ने पटाखा लाइसेंस दूसरे इलाके से लिया था, लेकिन वह सौ फुटा रोड पर दुकान चला रहा था। एसडीएम तपन झा ने बताया कि कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन उन दिशानिर्देशों का पालन करवा रहा है। अगर कोई भी अवैध रूप से पटाखे बेचता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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