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कर्नाटक में नहीं हो सका संघ का पथ संचलन, कोर्ट ने किया विशेष पीठ का गठन; 2 नवंबर मिल सकती है अनुमति

Chikheang 2025-10-20 01:36:46 views 1166

  

रविवार को पथ संचलन आयोजित करने में सफलता नहीं मिली (प्रतीकात्मक तस्वीर)



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में रविवार को संघ का पथ संचलन नहीं हो सका। मंत्री प्रियांक खड़गे के गृह निर्वाचन क्षेत्र चित्तपुर में अधिकारियों ने शांति और कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका जताते हुए पथ संचलन की अनुमति नहीं दी। इसके खिलाफ संघ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी उन्हें रविवार को पथ संचलन आयोजित करने में सफलता नहीं मिली। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संघ की ओर से अशोक पाटिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ का गठन किया गया। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या किसी अन्य तिथि या समय पर पथ संचलन आयोजित करना संभव होगा, इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दो नवंबर उपयुक्त होगा।
नया आवेदन दायर करने को कहा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने संघ के प्रतिनिधियों से दो नवंबर को कलबुर्गी के चित्तपुर में पथ संचलन आयोजित करने की अनुमति के लिए नया आवेदन दायर करने कहा। न्यायमूर्ति ने कहा कि याचिकाकर्ता को रूट, स्थान और समय के विवरण और पहले उठाए गए प्रश्नों के उत्तरों के साथ नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

यह आवेदन कलबुर्गी जिले के उपायुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी एक प्रति तालुका कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस को भी दी जाएगी। न्यायालय ने अधिकारियों से आवेदन पर विचार करने और 24 अक्टूबर को न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। याचिका में गुण-दोष के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जाएगा।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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