यह आतंकवाद पर लगाम लगाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। फाइल फोटो।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर में विशेष अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित किया। इससे पुलिस को सलाहुद्दीन और उसके साथियों की नकेल कसने में और मदद मिलेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
लगभग 34 वर्ष से पाकिस्तान में छिपे सलाहुद्दीन के खिलाफ पहले जिला बड़गाम और श्रीनगर में दर्ज मामलों में भी भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हिज्ब आतंकी के खिलाफ उत्तरी कश्मीर के डंगीबच्छा सोपोर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले से संबंधित है। यह मामला वर्ष 2012 में दर्ज किया था।
उन्होंने बताया कि आतंकवाद के समूल नाश तक हमारी लड़ाई जारी है और सलाहुद्दीन के खिलाफ अदालत से यह उद्घोषण हासिल करना, आतंकियों और उनके सरगनाओं की नकेल कसने के हमारे अभियान का हिस्सा है।
हमारा एजेंडा स्पष्ट है, कोई भी आतंकी,जहां भी भागे जहां भी छिपे, लेकिन वह बचेगा नहीं, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा और यह कार्रवाई हमारी उसी प्रतिबद्धता को साबित करती है।
उन्होंने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जोकि मूलत: जिला बड़गाम में सोईबुग का रहने वाला है, यह सोचता है कि वह पाकिस्तान में शरण लेकर, बच जाएगा। वह जहां भी छिपा रहे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। |