cy520520 • 2025-10-12 13:36:37 • views 143
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। (पीटीआई)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को करूर भगदड़ की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। इस घटना में 41 लोगों की जान चली गई थी। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ इन याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रखते हुए भगदड़ की जांच के लिए मद्रास हाई कोर्ट द्वारा एसआइटी गठित करने पर सवाल उठाया था और आश्चर्य जताया था कि उसने इस मामले में कैसे आगे कार्यवाही की। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह आदेश कैसे पारित किया गया। जब मदुरै की खंडपीठ इस मामले पर विचार कर रही थी, तो चेन्नई की एकल पीठ ने इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया।
तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट में याचिका केवल राजनीतिक रैलियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए दायर की गई थी।
उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले ही दिन एसआइटी का गठन कर दिया था और न्यायालय ने उनका पक्ष सुने बिना ही पार्टी और विजय के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी कर दी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ) |
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