deltin51
Start Free Roulette 200Rs पहली जमा राशि आपको 477 रुपये देगी मुफ़्त बोनस प्राप्त करें,क्लिकtelegram:@deltin55com

Ghaziabad News: दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार, 10 साल कैद की सजा

LHC0088 2025-10-11 16:06:05 views 793

  



जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ट्राेनिका सिटी थानाक्षेत्र में दिसंबर 2023 में विवाहिता की मौत मामले में पति को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए पति पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साक्ष्य के अभाव में मृतका की सास और ससुर को दोषमुक्त करार दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने 24 दिसंबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि उसकी बेटी जेबा की शादी सारिक नाम के युवक से वर्ष 2018 में हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शादी के कुछ समय बाद उनकी बेटी को अतिरिक्त दहेज लाने के लिए उसका पति प्रताड़ित करता था। उसका पति उसे मायके नहीं भेजता था। वह जेबा से कार और फ्लैट की मांग करता था।

22 दिसंबर को शारिक के भाई ने फोन कर उन्हें बताया कि उनकी बेटी जेबा छत से गिर गई है और अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में इलाज के दौरान जेबा ने दम तोड़ दिया था। मृतका की मां ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए पति, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

इस मामले में एडीजे-4 न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी की कोर्ट ने पेश साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर पति शारिक को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई तथा सास जायदा खातून और ससुर नसीम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

410K

Threads

0

Posts

1210K

Credits

Forum Veteran

Credits
124986
Random