राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की विशेष अदालत में बलरामपुर के उतरौला से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी रोजी सलमा के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की है।
मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दाखिल की गई इस अभियोजन शिकायत में ईडी ने स्पष्ट किया है कि दोनों आरोपितों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में अघोषित राशि जमा कराई गई थी। इसकी जांच की जा रही है।
ईडी ने पुलिस द्वारा आइपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज कई एफआइआर के आधार पर मामले की शुरू की थी। पुलिस ने जांच के बाद आरिफ अनवर हाशमी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अवैध कब्जा, जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे अपराधों में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए हैं।
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी के बैंक खातों में जमा की गई अघोषित राशि उनकी घोषित आय के स्रोतों से मेल नहीं खाती है।
पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी नकद जमा राशि और अचल संपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल धनराशि के स्रोत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। ईडी के अनुसार, आरोपितों ने विभिन्न अपराधों के माध्यम से 8.24 करोड़ रुपये की अवैध आय अर्जित की है।
इससे पहले ईडी ने 24 सितंबर 2024 को जारी अस्थायी कुर्की आदेश के तहत दोनों आरोपितों की कृषि भूमि, आवासीय प्लाट और फ्लैट सहित 8.24 करोड़ रुपये मूल्य की 21 अचल संपत्तियों को अटैच कर चुका है। यह संपत्तियां बलरामपुर, लखनऊ और गोंडा जिलों में स्थित हैं।
पीएमएलए के तहत गठित निर्णायक प्राधिकरण ने तीन मार्च 2025 के आदेश में उक्त अटैचमेंट की पुष्टि कर दी है। अब इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत में होगी।  |