जागरण संवाददाता, झांसी। वारंटी अवधि के दौरान ही एक लाख रुपये से अधिक की लागत के फोन के बार-बार हैंग होने और सर्विस सेंटर द्वारा मदरबोर्ड और चार्जिंग पिन बदले जाने के बाद भी समस्या दूर नहीं होने पर परेशान उपभोक्ता ने आयोग में इसकी शिकायत की।
कंपनी द्वारा कोई समाधान न किए जाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनवाई की और कंपनी को पीड़ित ग्राहक को नया मोबाइल फोन देने का आदेश दिया है।
सीपी मिशन कंपाउंड के रहने वाले नवीन श्रीवास्तव ने 17 नवंबर 2023 को 1.05 लाख रुपये में मोबाइल फोन खरीदा था। आयोग के अध्यक्ष अमर पाल सिंह तथा सदस्य देवेश अग्निहोत्री और ज्योति प्रभा जैन ने इसे सेवा में गंभीर त्रुटि माना।
आयोग ने कंपनी और विक्रेता को आदेश दिया कि दो माह के भीतर परिवादी को खराब मोबाइल फोन के बदले उसी मॉडल का नया मोबाइल उपलब्ध कराया जाए। मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और व्यय के लिए दो हजार रुपये का भुगतान भी करने का आदेश दिया गया है। |
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