ग्रामीण विकास विभाग में अब 12वीं पास युवाओं को ही मिलेगी ग्रुप सी की नौकरी (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग में अब तृतीय श्रेणी पदों पर बारहवीं से कम शैक्षिक योग्यता वाले युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के मामलों में भी कर्मचारी का बारहवीं पास होना जरूरी है। इतना ही नहीं, दसवीं में हिंदी या संस्कृत या फिर स्नातक स्तर पर एक विषय हिंदी जरूर होना चाहिए।
ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार ने हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग में बारहवीं पास या समकक्ष योग्यता वाले युवाओं को ही ग्रुप सी की नौकरी मिल पाएगी।
वहीं, वित्त विभाग ने भी हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियमों में संशोधन किया है। यह नियम 24 नवंबर 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य हरियाणा सरकार में पदग्रहण करते समय या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार-संगठन से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के समय अखिल भारतीय सेवा (यात्रा भत्ता) नियम 1954 या हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम 2016 में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं।
यह विकल्प तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा यह माना जाएगा कि वह हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 का विकल्प चुनना चाहता है। वे अधिकारी और कर्मचारी, जिन्होंने अभी तक अपेक्षित विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, तीन महीने के भीतर लिखित में विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। |
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