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GPS रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं मिलेगा ट्रांजिट परमिट।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए खनन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब केवल वाहनों में जीपीएस लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसका खनन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण वाले वाहनों को रेत, गिट्टी जैसे खनिजों के परिवहन के लिए ट्रांजिट परमिट जारी नहीं किया जाएगा।
दिसंबर माह से लागू इस व्यवस्था के तहत खनिज परिवहन करने वाले प्रत्येक ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगे जीपीएस का आनलाइन पंजीकरण कराया जा रहा है। जिले में अब तक कुल 297 वाहनों का पंजीकरण कराया जा चुका है।
विभाग का उद्देश्य जीपीएस के माध्यम से वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर अवैध खनन और ओवरलोडिंग जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।
जिला खान निरीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर सभी खनिज परिवहन वाहनों के लिए पोर्टल पर जीपीएस पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
यदि कोई वाहन स्वामी पंजीकरण नहीं कराता है तो उसके वाहन नंबर पर ट्रांजिट परमिट जारी नहीं होगा। इसके बावजूद अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर संबंधित वाहन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। |
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