Supreme Court Aravalli Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह “अरावली को कोई छू नहीं सकता।” कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जंगल सफारी की विस्तृत योजना पेश करने की अनुमति देने से मना कर दिया, जब तक कि विशेषज्ञ “अरावली रेंज” की सही परिभाषा स्पष्ट नहीं कर देते।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि जंगल सफारी के मुद्दे पर अरावली पर्वतमाला से संबंधित मुख्य मामले पर विचार करते समय चर्चा की जाएगी।
हरियाणा के वकील ने कहा कि उन्होंने सफारी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को 10,000 एकड़ से संशोधित करके 3,300 एकड़ से अधिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे केवल इतना चाहते हैं कि उन्हें DPR को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।
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पीठ ने कहा, “हम विशेषज्ञ नहीं हैं। अरावली की परिभाषा विशेषज्ञ तय करेंगे। जब तक अरावली पर्वतमाला की परिभाषा अंतिम रूप से तय नहीं हो जाती, हम किसी को भी अरावली को छूने की अनुमति नहीं देंगे।“ मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि अरावली केवल हरियाणा या राजस्थान की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पर्वतमाला है जो कई राज्यों से होकर गुजरती है।
उन्होंने हरियाणा सरकार के वकील से कहा, “हम सफारी के इस मुद्दे को मुख्य मामले के साथ ही निपटाएंगे।” वकील ने कहा था कि मुख्य मामला अलग है और सफारी का मुद्दा अलग है।
पीठ ने टिप्पणी की कि “कभी-कभी, मुख्य न्यायधीश (CEC) भी अनुमति देने में बहुत चुनिंदा रवैया अपनाता है। अगर हम इसकी अनुमति देते हैं, तो वे इसे बहुत ही सुंदर तरीके से पेश करेंगे कि ये पेड़, वन्यजीव और जंगल हैं।”
मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की राय आने के बाद, वह सफारी परियोजना पर विचार करेगी।
पिछले साल अक्टूबर में, शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित मेगा \“अरावली चिड़ियाघर सफारी परियोजना\“ पर रोक लगा दी थी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर-सफारी बताया जा रहा था।
जू सफारी परियोजना का उद्देश्य गुरुग्राम और नूह जिलों में स्थित पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील अरावली पर्वतमाला के 10,000 एकड़ क्षेत्र में बड़ी बिल्लियों के लिए क्षेत्र स्थापित करना और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों, सरीसृपों और तितलियों को आश्रय देना है।
सुप्रीम कोर्ट पांच सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों और गैर सरकारी संगठन \“पीपल फॉर अरावली\“ द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह परियोजना पहले से ही क्षतिग्रस्त अरावली पर्वतमाला के लिए विनाशकारी साबित होगी।
29 दिसंबर को, अरावली की नई परिभाषा पर मचे बवाल के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 20 नवंबर को दिए गए अपने निर्देशों को स्थगित कर दिया, जिसमें इन पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ “महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं“ को दूर करने की आवश्यकता है, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या 100 मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर की दूरी का मानदंड पर्वतमाला के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पर्यावरण संरक्षण से वंचित कर देगा।
उच्चस्तरीय विशेषज्ञ पैनल गठित करने का प्रस्ताव देते हुए, शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि समिति की पिछली रिपोर्ट और फैसले में “कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है“ और अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिक अखंडता को खतरे में डालने वाली किसी भी नियामक खामी को रोकने के लिए “आगे की जांच की सख्त जरूरत है“।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि 9 मई, 2024 के आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक, 25 अगस्त, 2010 की FSI रिपोर्ट में परिभाषित “अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला“ में, उसकी पूर्व अनुमति के बिना खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि यह सार्वजनिक असहमति और आलोचना न्यायालय द्वारा जारी कुछ शर्तों और निर्देशों में कथित अस्पष्टता और स्पष्टता की कमी से उत्पन्न प्रतीत होती है।
शीर्ष न्यायालय ने पिछले वर्ष 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया था और विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अपने क्षेत्रों के भीतर नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। यह सिफारिशें दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली की सुरक्षा के लिए दी गई थीं।
समिति ने सुझाव दिया था कि “अरावली पर्वत” उस जमीन को कहा जाए जो तय किए गए अरावली जिलों में हो और अपने आसपास के क्षेत्र से कम से कम 100 मीटर ऊंची हो। साथ ही, “अरावली रेंज” उसे कहा जाए जहां ऐसी दो या उससे ज्यादा पहाड़ियां हों, जो एक-दूसरे से 500 मीटर के अंदर स्थित हों।
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