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हरियाणा में दुष्कर्म व पॉक्सो मामले का अब 60 दिन में होगा निपटारा, डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश

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हरियाणा में दुष्कर्म व पॉक्सो मामले का अब 60 दिन में होगा निपटारा



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब दुष्कर्म व पॉक्सो मामले 60 दिन में निपटाए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने गुरुवार को 13 जिलों के नोडल अधिकारियों एवं महिला थानों की एसएचओ संग समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि महिला विरुद्ध अपराधों के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय पंचकूला में महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आईटीएसएसओ पोर्टल पर लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। पुलिस मुख्यालय स्तर पर पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार की ढिलाई पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने एडीजीपी सीएस राव एवं एसपी नूपुर बिश्नोई को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक 15 दिन में मामलों की प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यक सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करें।

बता दें, आईटीएसएसओ पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एक डिजिटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित मामलों की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की जाती है। इस पोर्टल पर दर्ज मामलों की जांच, गिरफ्तारी, चार्जशीट, ट्रायल एवं निस्तारण की स्थिति का रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध रहता है।

इससे पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेही सुनिश्चित होती है और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में सहायता मिलती है। राज्य एवं जिला स्तर पर नियमित समीक्षा के माध्यम से यह पोर्टल महिला सुरक्षा के मामलों में प्रभावी मॉनिटरिंग का सशक्त उपकरण सिद्ध हो रहा है।
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