संवाद सूत्र, गोंडा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने दुर्गेश चौहान व राम आसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अदालत ने अधिरोपित अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। वजीरगंज के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने कहा कि 12 अगस्त 2022 को उसकी 15 साल की लड़की जंगल के पास बकरी चराने गई थी।
वहीं ग्राम गणेशपुर ग्रंट निवासी दुर्गेश चौहान उर्फ बांठे व राम आसरे उर्फ सराऊ पाल आ गए और लड़की को धमकी देकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। उधर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने ग्राम बघमरवा थाना तरबगंज निवासी शिवम राणा व ग्राम मौहारी खरगूपुर थाना नवाबगंज निवासी जयचंद पांडेय को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक दोषित को एक लाख पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित पाठक ने बताया कि थाना वजीरगंज के ग्राम भरहा पारा निवासी कन्हैयालाल तिवारी का पांच वर्षीय पुत्र विशाल 23 जून 2021 की शाम से लापता हो गया था।
गैंगस्टर की जमानत खारिज
कर्नलगंज कोतवाली की पुलिस ने चोरी व नकबजनी के मामले में आरोपित ग्राम चौरी निवासी मोहम्मद सगीर पर संगठित गिरोह का गैंग लीडर होने का आरोप लगाते हुए 15 अक्टूबर 2025 को गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट दानिश हसनैन ने आरोपित मोहम्मद सगीर का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
साथियों पर आरोपपत्र के विरोध में सामूहिक अवकाश पर रहे वकील
सीओ कर्नलगंज द्वारा दर्ज कराए गए एफआइआर में अधिवक्ताओं के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल होने से नाराज वकीलों ने शनिवार को सामूहिक अवकाश पर रहकर विरोध जताया। कचहरी में जुलूस निकाल कर प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा को सौंपा गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी ने कहा कि क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा निर्दोष अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे की वापसी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। |
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