Delhi AQI GRAP-3 : राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार यानी 19 नवबंर को भी एयर क्वालिटी बेहद खराब होने के साथ आसमान में जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है। जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मंगलवार को दर्ज किए गए 374 से बढ़कर 400 पर पहुंच गया। CPCB के मुताबिक, दिल्ली की हवा में सुबह सा बजे पीएम 10 का स्तर 402 और पीएम 2.5 का स्तर 177 था, जोकि बहुत खराब श्रेणी में आता है। शहर के कई हिस्सों में हाल इससे भी गंभीर है। बवाना में एक्यूआई 419 तक पहुंच गया, जबकि जहांगीरपुरी में 412 और वजीरपुर में 413 दर्ज किया गया।
वहीं दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे है। लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली में GRAP 3 लागू कर दिया है। GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) को लागू कर की तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं।
GRAP-3 के तहत पाबंदियां
- GRAP-3 में सबसे पहले मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग वगैरह गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही ग्रेप 3 लागू होने पर दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 और बीएस 4 के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहता है। वहीं सरकार ग्रेप 3 की स्थिति में स्कूलों में कक्षा-5 तक छुट्टी की घोषणा कर सकती है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते है तो आपको भारी जुर्माने देने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।
- ज्यादातर गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर रोक
- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध
- कक्षा 5 तक के छात्रों की क्लासेस निलंबित, हाइब्रिड या ऑनलाइन लर्निंग की व्यवस्था
- नॉन-क्लीन ईंधन पर निर्भर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन्स पर रोक
- डीजल जनरेटर सेट (गैर-आपातकालीन) पर बैन
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GRAP-4 में क्या-क्या लागू होता है?
बता दें कि प्रदूषण और बढ़ने पर राजधानी दिल्ली में GRAP-4 भी लागू किया जा सकता है। जीआरएपी-4 लागू होने पर दिल्ली में कई सख्त कदम उठाए जाएंगे। सबसे पहले, ज़रूरी सामान लाने वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश रोक दिया जाता है। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड निजी वाणिज्यिक पेट्रोल और डीजल वाहनों पर भी रोक लगती है। साथ ही, सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद कर दिए जाते हैं। अगर वायु गुणवत्ता और खराब होती है, तो एनसीआर के राज्यों को अतिरिक्त सख्त कदम उठाने का अधिकार मिल जाता है। इसमें स्कूलों और कॉलेजों की ऑफलाइन कक्षाएं रोकना, सरकारी और निजी दफ़्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को बुलाना शामिल है। जरूरत पड़ने पर ऑड-ईवन नियम लागू किया जा सकता है और गैर-ज़रूरी दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद भी किया जा सकता है। |