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Madhepura News: खुले में शौच और थूकने पर लगेगा भारी जुर्माना, शिकायत के लिए स्वच्छता ऐप लॉन्च

cy520520 2026-1-11 13:27:49 views 578
  

थूकने पर लगेगा भारी जुर्माना। फाइल फोटो



जागरण संवाददाता, मधेपुरा। बिहार के मधेपुरा शहर में फैली गंदगी की शिकायत आमजन अब स्वच्छता एक पर कर सकेंगे। गूगल प्ले स्टोर में स्वच्छता महुआ (स्वच्छता) एप डाउनलोड किया जा सकता है।

इसके बाद अपना नंबर देकर OTP के माध्यम से एप को एक्टिव करने के बाद सड़क पर फैली गंदगी, कचरा, शौचालय की गंदगी आदि संबंधित शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। शिकायत के साथ लोकेशन और फोटो व वीडियो अपलोड किया जा सकता है। इसपर 24 घंटे के अंदर निष्पादन किया जाएगा।

नगर परिषद द्वारा इसके अलावा शहर में रेड और येलो प्वाइंट चिन्हित कर लिए गए हैं। उक्त जगहों पर यूरिनल व पिकदानी लगा जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई सड़क किनारे खुले में पेशाब करते हैं या फिर पान-गुटखा आदि खाकर थूकते हैं तो जुर्माना भरना पड़ेगा।

नगर परिषद द्वारा खुले में शौच या पेशाब करने पर 200 रुपये और थूकने पर 100 रुपये जुर्माना तय किया गया है। इसकी निगरानी जगह-जगह लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से किया जाएगा।

इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने बताया कि रेड व येलो प्वाइंट चिन्हित कर शहर में 100 पिकदानी व 20 यूरिनल लगाए जाएंगे। इसके टेंडर की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा शहर के सभी सामुदायिक शौचालयों का भी टेंडर किया जाएगा।

गौशाला परिसर, डाक बंगला, आउटडोर स्टेडियम, कोर्ट कैंपस, समाहरणालय कैंपस, रेड क्रास, वेदव्यास कालेज, मवेश अस्पताल रोड, नगर परिषद परिसर आदि जगहों पर स्थित शौचालयों का टेंडर कर निजी एजेंसी को मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि शौचालयों की साफ-सफाई आदि की व्यवस्था दुरुस्त हो।

टायलेट के लिए पांच रुपये व शौच के लिए 10 रुपये शुल्क लिया जाएगा। साथ ही स्थानीय दुकानदार अथवा रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए 150 रुपये का मासिक शुल्क देय होगा।


हर घर से कचरा उठाव शुरू हो चुका है। लोगों को अपने घरों में स्वयं गीला व सूखा कचरा अलग करना होगा। अगर कहीं भी गंदगी फैला हो तो इसकी शिकायत स्वच्छता एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। सही लोकेशन डालने पर तत्काल सफाई की जाएगी। सड़क पर या गली-मोहल्ले में कचरा व गंदगी फैलाने से लोगों को परहेज करना होगा। खुले में टायलेट करने या थूकने पर जुर्माना का प्रविधान किया गया है। -तान्या कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा।
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